छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ के अध्यक्ष डॉ. अनिल वर्मा ने संघ के महासचिव बशीर अहदम खान पर मानहानि का मुकदमा दर्ज किया है। अध्यक्ष पर संघ के दो लाख रुपए गबन करने के आरोप के खिलाफ यह मुकदमा मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी रायपुर के न्यायालय में लगाया गया है। इस मामले के आरोपी को २९ जुलाई को न्यायालय में पेश होने कहा गया है।
न्यायालय में डॉ. अनिल वर्मा द्वारा दायर किए गए मुकदमे में बताया गया है कि २४ मई को बशीर अहमद खान द्वारा रायपुर के एक दैनिक समाचार पत्र (हरिभूमि नहीं) में यह खबर प्रकाशित करवाई गई कि डॉ. वर्मा ने संघ को मिले दो लाख रुपए का गबन कर लिया है। इस खबर के खिलाफ डॉ. वर्मा ने अपना पक्ष रखते हुए बताया कि उनको जो दो लाख का चेक मिला था, इस चेक को देने वाले ने और ज्यादा रकम देने की बात कहते हुए चेक वापस ले लिया था। इसके बाद दो लाख की रकम के स्थान पर २ लाख ५१ हजार का चेक दिया गया। यह चेक २१ मई २०१० को भारतीय स्टेट बैंक का संघ को मिल चुका है। इस चेक को जमा करने की प्रक्रिया ही शेष है। सारी जानकारी होने के बाद भी श्री खान ने किसी र्दुभावनावश भिलाई में कुछ खेल संघों की बैठक करके डॉ. वर्मा पर दो लाख रुपए के गबन का आरोप लगाते हुए खबर प्रकाशित करवा दी। इस खबर के प्रकाशित होने के बाद डॉ. वर्मा ने खबर का खंडन करते हुए श्री खान को तीन दिनों में माफी मांगने के लिए कहा था और चेतावनी दी थी कि ऐसा न करने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
श्री खान के माफी न मांगने पर डॉ. वर्मा ने रायपुर के न्यायालय में श्री खान के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर कर दिया है। इस मुकदमे में न्यायालय ने श्री खान को २९ जुलाई को पेश होने के आदेश दिए हैं।
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