शनिवार, 20 अगस्त 2011

खेल संचालक के अधिकार पर गाज

खेल एवं युवा कल्याण विभाग के खेल संचालक के अधोसंरचना मद में राशि स्वीकार किए जाने के अधिकार पर उपसचिव के आदेश के बाद गाज गिर गई है। यह सब खेलमंत्री की एक नोटशीट के बाद किया गया है, लेकिन इधर खेलमंत्री लता उसेंडी का कहना है कि संचालक के अधिकार पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया गया है, उनको पास यथावत अधिकार हैं।
खेल विभाग में उपसचिव खेल एवं युवा कल्याण विभाग के हस्ताक्षर से एक पत्र आया है जिसमें लिखा है कि अधोसंरचना मद से कोई भी राशि इस पत्र के बाद स्वीकृत न की जाए और सभी प्रकरण मंजूरी के लिए विभाग को भेजे जाएं। यहां यह बताना लाजिमी होगा कि खेल संचालक को इस मद से 50 हजार तक की राशि मंजूर करने के अधिकार हैं। लेकिन इस पत्र के बाद अब उनके अधिकार पर गाज गिर गई है। इस पत्र के आने के कुछ समय पहले ही खेलमंत्री द्वारा लिखी गई नोटशीट भी विभाग में आई थी जिसमें मंत्री ने साफ लिखा था कि अधोसंरचना मद में कोई भी राशि स्वीकृत करने से पहले उनकी मंजूरी लेनी आवश्यक है। इस नोट शीट के बाद अब विभाग में उपसचिव का एक पत्र भी आ गया है।
इस मामले में खेलमंत्री लता उसेंडी का कहना है कि उन्होंने खेल संचालक के अधिकार पर कोई रोक नहीं लगाई है, उनके अधिकार यथावत हैं और वे अपने अधिकार का उपयोग कर सकते हैं।


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